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भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का कार्यभार सँभालने से पहले संविधान की रक्षा की शपथ लेनी होती है। यह भारतीय राजव्यवस्था (Polity) का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

Question (Click to Flip)

राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Answer

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है।

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Key Facts

भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र (Resignation) उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, न कि मुख्य न्यायाधीश को।

राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।

यदि किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हैं (या पद रिक्त है), तो सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (Senior-most Judge) उस समय उपलब्ध हों, वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 60

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 (Article 60) में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है।

इस शपथ में राष्ट्रपति तीन मुख्य बातों की प्रतिज्ञा करते हैं:

  1. श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करने की।
  2. संविधान और विधि (Law) का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण (Preserve, Protect and Defend) करने की।
  3. भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की।

अन्य महत्वपूर्ण शपथ (GK)

  • उपराष्ट्रपति (Vice-President) को शपथ कौन दिलाता है? → राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री (Prime Minister) को शपथ कौन दिलाता है? → राष्ट्रपति
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शपथ कौन दिलाता है? → राष्ट्रपति
  • राज्यपाल (Governor) को शपथ कौन दिलाता है? → उस राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश

Questions and Answers

राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?+

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से **5 वर्ष** का होता है।

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